Monday, May 17, 2021

Mp मे 90ml की देशी शराब सरकारी मदिरा दुकान में मिलेगी।

 

मध्य प्रदेश सरकार की चालू वित्त वर्ष की नवीन आबकारी व्यवस्था के तहत 90 मिलीलीटर की शीशी में भी देसी शराब की सप्लाई की जाएगी ताकि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग वाले भी सरकारी मदिरा की दुकान से मदिरा खरीद सकें। फैसले के पीछे शिवराज सरकार की दलील है कि सस्ती शराब की लालच में जहरीली शराब के सेवन के खतरों से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को बचाना है। राज्य के एक आला अधिकारी ने शनिवार को बताया कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में इस नवीन आबकारी व्यवस्था में इसका प्रावधान किया गया है।

कितनी होगी इसकी कीमत जाने:-

इसमें कहा गया है, ''90 मिलीलीटर की  पैकिंग में भी देसी मदिरा का वितरण किया जाए।  शुरू में उत्पादन का कम से कम 10 %  90 मिलीलीटर की पैकिंग में भरना अनिवार्य किया गया है। बाद में मांग के अनुसार यह अनुपात कम ज्यादा किया जा सकेगा।  इस पैक का अधिकतम खुदरा मूल्य (MRP) 180 मिलीलीटर की बोतल का आधा रखा जाए। मध्य प्रदेश आबकारी आयुक्त राजीव दुबे ने  बताया, ''कोरोना कर्फ्यू के कारण शराब की दुकानें बंद रहने से प्रतिदिन करीब 32 करोड़ रूपये का बिजनेस प्रभावित हो रहा है।  मालूम हो कि प्रदेश में 20 अप्रैल से कोरोना कर्फ्यू लगा हुआ है।

90 मिलीलीटर की शीशी में केवल अंग्रेजी शराब:-

वर्तमान में 90 मिलीलीटर की शीशी में भारत में बनी हुई अंग्रेजी शराब ही बेची जाती है। आम बोल चाल में इस पैक को बच्चा या पिल्ला बोला जाता है।  सरकार ने 90 मिलीलीटर की बोतल में देसी शराब की सप्लाई का निर्णय ऐसे समय किया है, जबकि उज्जैन एवं मुरैना जिलों में गत अक्टूबर से जनवरी के बीच तक 38 लोगों की सस्ती जहरीली शराब पीने से मौत हो गई थी। जहरीली शराब से मरने वाले में से अधिकांश बेघर लोग एवं भिखारी थे।

ऑनलाइन शराब बेचने के प्रस्ताव को ठुकराया:-

मंत्रिपरिषद ने ऑनलाइन शराब बेचने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं दी गयी हैं। कोरोना कर्फ्यू की वजह से यह प्रस्ताव मंत्रिपरिषद के सामने आया था।छत्तीसगढ़ सहित 12 राज्यों में भी ऑनलाइन शराब बेची जा रही है। अधिकारी ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2021-22 की शेष अवधि एक जून 2021 से 31 मार्च 2022 तक के लिये नवीन आबकारी व्यवस्था को मंत्रि-परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है। अनुमोदित आबकारी व्यवस्था को प्रदेश में लागू करने के लिये राज्य शासन ने निर्देश जारी कर दिये हैं।